गुड़गांव, दिसम्बर 22 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने एक बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह सड़क के गड्ढे और जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई कार का क्लेम ब्याज समेत ग्राहक को वापस करे। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। वाईडी बिल्डर्स एंड होटल्स की ओर से दायर याचिका के अनुसार जुलाई 2023 के पहले हफ्ते में उनकी लग्जरी कार गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थी। उस दौरान भारी बारिश के कारण सड़क पर गहरा जलभराव था। पानी में डूबे एक बड़े गड्ढे की वजह से कार अचानक क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन की मरम्मत पर कुल 5.57 लाख रुपये का खर्च आया। जब कंपनी ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, तो बीमा कंपनी ने य...