बीमा कंपनी को ब्याज के साथ लौटाने होंगे 26 लाख
अमरोहा, अगस्त 12 -- किसान की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम का दावा खारिज कर दिया। वाद की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने मृतक की पत्नी को क्लेम के 26 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गजरौला के गांव अल्लीपुर भूड़ निवासी धर्मेंद्र सिंह पेशे से किसान थे। 14 जुलाई 2023 को उन्होंने 130639 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा कर बीमा कंपनी से पॉलिसी कराई थी। पत्नी प्रवेश को नॉमिनी बनाया था। पॉलिसी में डेथ बेनिफिट 2732004 रुपये था। 12 अक्तूबर 2023 को सीने में दर्द होने से किसान धर्मेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी प्रवेश ने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए दावा किया लेकिन कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। प्रवेश ने नोटिस भी भेजा लेकिन कंपनी ने ...
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