बीमा कंपनी को दो लाख रुपये भुगतान के आदेश
काशीपुर, जून 23 -- काशीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ऊधमसिंह नगर ने एक इंश्योरेंस कंपनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की बीमा राशि देने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक क्षति के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी 45 दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी बतूल बेगम के पति मोहम्मद शरीफ की 2 अक्तूबर 2023 को सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके बैंक खाते से पीएमएसबीवाई का 20 रुपये प्रीमियम कट चुका था, लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बतूल बेगम ने 7 दिसंबर 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। मामले में अधिवक्ता अब्दुल सलीम की दलीलों से सहमत हो...
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