फरीदाबाद, मई 2 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार चलाने पर बीमा कंपनी को घायल महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया है।बल्लभगढ़ निवासी सुषमा ने अपनी याचिका में बताया था कि 10 अक्तूबर 2021 की शाम को ओल्ड मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के वक्त वह अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर लौट रही थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में र्सेक्टर-17 थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद यह मामला अदालत में चला गया था। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को 9.64 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश सुनवाई के दौरान पता चला कि दुर्घटना के वक्त कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस मामले में अदालत ने घायल महिला को 92 हजार 450 रुपये मुआवजा...