गुड़गांव, जनवरी 24 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करने के एक मामले में बीमा कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी उपभोक्ता को 1.82 लाख रुपये का क्लेम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। इसके साथ ही, उपभोक्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए भी भारी मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। गुरुग्राम के शांति नगर निवासी नाजिम खान ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को भी शामिल करवाया था। जनवरी 2021 में उनके बेटे को आंतरिक विकारके कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज का कुल खर्च 1.82 लाख रुपये आया। जब अस्पताल ने क्लेम के लिए दस्तावेज भेजे, तो बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम खारिज कर दिया कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार...