आगरा, जून 15 -- बीमा अवधि के दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पीड़ित ने दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने एचडी एफसी इरगो जनरल इंश्यारेंस कंपनी से 7.14 लाख रुपये पीड़ित को दिलोने के आदेश दे दिए। सदर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी राहुल परमार ने आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने 29 मार्च 2015 को अरविंद व्हिकल्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू आगरा से कार खरीदी थी। उसका एचडी एफसी इरगो जनरल इंश्यारेंस कंपनी से बीमा कराया था। जिसकी अवधि 28 मार्च 2016 तक थी। 29 नवंबर 2015 की रात कार अनियंत्रित होकर मथुरा में टैंक चौराहे पास पलट गई। जिसकी सूचना बीमा कंपनी को दी थी। सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने बिना...
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