जौनपुर, मई 21 -- जौनपुर। बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में सड़क दुर्घटना के एक मामले में आदेश के बावजूद मुआवजा अदा न करने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरसी जारी किया है। डीएम को 30 मई तक वसूली के लिए आदेशित किया गया है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय निवासी सवंसा का पुत्र चक्रवर्ती उपाध्याय चार साल पहले साइकिल से बाजार जाते समय ऑटो रिक्शा के टक्कर से घायल हो गया था। उसका इलाज बीएचयू में चला। वह कक्षा 11 का छात्र था। याची ने ऑटो रिक्शा के खिलाफ याचिका दायर किया था। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद ने याची पक्ष से गवाही कराया। यह भी पढ़ें- न्यायालय ने बीमा कंपनी को दिए 31.12 लाख का भुगतान के आदेश कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ऑटो रिक्शा के बीमा कंपनी नेशनल इंश...