चाईबासा, अप्रैल 16 -- चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी की ओर से बीमा दावा अस्वीकार करने को मनमाना और अवैध ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को कुल एक लाख रुपये , जिसमे सत्तर हजार रुपये दावा राशि, बीस हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं दस हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।मामले के अनुसार, परिवादी रानी कॉलोनी, चाईबासा निवासी वसंत कुमार ने अपने हाइवा वाहन संख्या जे एच05ए वाई 6141का बीमा इफकोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 19 फरवरी 2024 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद परिवादी ने बीमा दावा प्रस्तुत किया।बीमा यह भी पढ़ें- इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का दिया आदेश कंपनी ने यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि दुर्घटना के समय...
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