आगरा, सितम्बर 5 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक बीमा वाद का निस्तारण करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह बीमा राशि दो लाख रुपये और मानसिक वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अदा करे। न्यू आगरा निवासी पुष्पा ने वाद दायर कर बताया कि उनके पति शंकर लाल ने 27 मई 2021 को अपने खाते से 12 रुपये जमा कर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराया था। 12 जुलाई 2021 की रात छत से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। सभी औपचारिकताएं पूरी कर कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी ने इसे निरस्त कर दिया था।

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