गुड़गांव, मई 31 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में बीपीएल व ईडब्ल्यूएस फ्लैट योजना को रद्द करने पर सख्त रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। हाईकार्ट ने चंद किशोर बनाम हरियाणा राज्य व अन्य की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि गुरुग्राम में बीपीएल-ईडब्ल्यूएस आवास योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन व कब्जे की स्थिति अगली सुनवाई 06 जुलाई 2026 तक यथा स्थिति बनी रहे। याचिकाकर्ता चंद किशोर, सुनीता, रेखा और विनोद कुमार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लाभार्थी हैं। इन लोगों ने एस्टेट मैनेजर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा गुरुग्राम द्वारा जारी 28 जुलाई 2025 के निरस्तीकरण पत्र को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अधिक ब्याज दरों पर उधार लेकर राशि जमा करने के बावजूद 03 फरवरी 2010 की नीति (17 मई 2018 के संशोधन सहित) के अं...