चम्पावत, अगस्त 17 -- चम्पावत। पात्र बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र बीपीएल परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताया कि मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति नजदीकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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