रांची, जुलाई 18 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले की चौकीदार भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं होने के आधार पर किसी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार और गोड्डा जिला प्रशासन को प्रार्थियों के मामलों पर दोबारा विचार कर नियमानुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विशाल हेंब्रम एवं अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए निष्पादित कर दिया।

याचिका की पृष्ठभूमि याचिका में कहा गया था कि गोड्डा जिले में चौकीदार के 276 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रार्थियों ने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी। इसके बावजूद अंतिम परिणाम में केवल 109 पदों...