नई दिल्ली, अगस्त 13 -- बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई अधूरी रही। अब इस पर 19 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक को गैर इरादतन हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल कैद और 25 लाख की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दिया है। राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई हुई। अगली तिथि की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा। उसके बाद यह तय होगा की राजू सिंह कब तक जेल से बाहर निकलेंगे। 27 जुलाई को उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईको...