शाहजहांपुर, अप्रैल 6 -- पुवायां। एचसीएफ यूनाइटेड फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बीएससी कंम्टेंट पर्सन को फार्मासिस्ट का लाइसेंस दिए जाने के फैसले का विरोध जताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गौतम ने डीजीसीआई और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इसे निरस्त करने की मांग की। उनका कहना है कि ड्रग एक्ट 1945 की धारा 64 के तहत दो साल और छह माह के अनुभव को पर्याप्त मानना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। फार्मेसी एक तकनीकी और क्लीनिकल पेशा है, जिसमें गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। कंम्टेंट पर्सन का पद केवल योग्य रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तक सीमित रहना चाहिए।

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