रांची, जून 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के तत्कालीन डायरेक्टर इंचार्ज बीरेंद्र तिवारी, तत्कालीन महाप्रबंधक हरि मोहन झा समेत पांच अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का निर्देश दिया। अदालत ने बीरेंद्र तिवारी और हरि मोहन झा की ओर से दायर दो आपराधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में बीएसएल के तत्कालीन डायरेक्टर इंचार्ज बीरेंद्र तिवारी, तत्कालीन महाप्रबंधक हरि मोहन झा, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक राजश्री बनर्जी, तत्कालीन जीएम आलोक चावला तथा बीएसएल के आईआर विभाग के प्रभाकर कुमार ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को चुनौती...