नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- या एचआईवी पीड़ित बीएसएफ कांस्टेबल की सेवा बहाली के आदेश हेमलता कौशिक नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को एचआईवी पीड़ित कांस्टेबल को दोबारा सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के समान है। इसके तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि एचआईवी पीड़ित कर्मी को दिव्यांग की श्रेणी में मानते हुए उसकी शारीरिक स्थिति के अनुरूप उपयुक्त कार्य सौंपा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सी हरी शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने आदेश में कहा है कि एचआईवी अधिनियम 2017 व दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में काफी समानता हैं। दोनों में भेदभाव नहीं...
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