रांची, अप्रैल 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वूर्ण फैसला सुनाते हुए बिहार राज्य वित्त निगम निगम (बीएसएफसी) के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निगम अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को तय करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं है। अदालत ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि आदेश में कानूनी त्रुटि नहीं है। इसके साथ ही खंडपीठ ने निगम की अपील याचिका को खारिज कर दिया। छठे वेतनमान के लिए निगम के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि बीएसएफसी के निदेशक मंडल ने 28 जून 2019 को निर्णय लिया था कि कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग का...
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