नई दिल्ली, फरवरी 20 -- बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिये की जाएगी। आयोग मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा कर सकेगा। इन नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में संशोधन कर एक नई शर्त जोड़ी गयी है। गुरुवार को इस विधेयक की प्रति विधानसभा में वितरित की गई।एकरूपता के लिए संशोधन विधेयक लाया गया राज्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के विभि...