विधि संवाददाता, अक्टूबर 15 -- विधि संवाददाता, बक्सर। उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बिहार में सामूहिक दुष्कर्म और विरोध करने पर गर्म लोहे से जलाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा के न्यायालय ने दो दोषियों मुन्ना नट और गणेश नट उर्फ जतहा नट को प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को 18 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं, तीसरे दोषी जगत नट को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में नावानगर (सोनवर्षा ओपी) थाना प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पीड़िता उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वर्ष 2013 में उसे बेहोशी की हालत में बिहार के सोनवर्षा लाया गया और एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया। आरोप थ...