पटना, जनवरी 28 -- बिहार विधान परिषद के चुनाव में अब पंच और सरपंच भी वोट डालकर एमएलसी चुन सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच विधान परिषद चुनाव के वैध मतदाता हैं। उन्हें वोटिंग का संवैधानिक अधिकार है। इस संबंध में केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय ने पत्र जारी किया है। पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने बताया कि मंत्रालय ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (A) और जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती हैं। इस तरह पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। यह भी पढ़ें- छात्र नेता दिलीप कुमार लड़ेंगे बिहार MLC चुनाव...