बिहार में दाखिल-खारिज के लिए शुल्क, दूसरे राज्यों के डॉक्टर कर सकेंगे प्रैक्टिस; विधानसभा में विधेयक
पटना, जुलाई 21 -- बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में कई अहम विधेयक सदन के अंदर रखे गए हैं। राज्य में जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े अहम विधेयक को भी सदन में रखा गया है। इसके तहत अब बिहार में सरकार दाखिल-खारिज कराने पर शुल्क वसूलेगेी। अब राज्य में जमीन का दाखिल-खारिज कराने वालों को 200 रुपये देने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों से शुल्क वसूलने का प्रावधान करने जा रही है। सोमवार को इस प्रावधान को लेकर 'बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026 की प्रति सदन में वितरित की गई। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 17 के तहत भूमि/भू-खंड के दाखिल-खारिज के लिए प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टांप चिपकाने का प्रावधान है। लेकिन रैयतों स...
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