पटना, जून 23 -- Bihar Driving License New Rule: बिहार में सरकार ड्राइविंग लाइसेंस देने का नया नियम बनाने जा रही है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की मंगलवार को पटना में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आगे से मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही डीएल जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में जरूरी संशोधन करेगी। नियमालवी में बदलाव के बाद आवेदकों को लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए राज्य में निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद ने कहा है कि डीएल के नए नियम और नई व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर प्रशिक्षित करना है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्...