हिन्दुस्तान ब्याूरो, अगस्त 11 -- बिहार सरकार ने पर्व-त्योहारों पर लगने वाले मेले और जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी हैं। यह शक्तियां रेंज और प्रक्षेत्र में पदस्थापित आईजी, डीआईजी समेत जिलों के एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी (रेल छोड़कर) को मिली हैं। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। संबंधित पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गापूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, काली पूजा, छठ पूजा, शब-ए-बरात पर लगने वाले मेला व जुलूस के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के अध्याय 9 (धारा 125 से 143) के अधीन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का उपयोग कर स...