पटना, जून 18 -- बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाणपत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से एक साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। अब वित्तीय वर्ष का नियम नहीं माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया। विभाग ने प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाले सभी संबंधित आयोग एवं पर्षद को इसका पालन करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग समेत तमाम परीक्षा नियंत्रक को इस निर्देश का पालन करने को कहा है। वहीं, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग (सवर्ण आयोग) के सदस्य राजकुमार सिंह ने सरकार के निर्देश की जानकारी दी और बताया कि पहले जारी होने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में काफी भिन्नता थी।EWS सर्टिफिकेट क्या है EWS (आर...