हिन्दुस्ताान ब्यूरो, फरवरी 17 -- बिहार में अब रैयती जमीन के निबंधन से पहले खरीदारों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जमीन रजिस्ट्री कराते समय आवेदकों को निबंधन पोर्टल पर 13 तरह की जानकारी देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 या एक अप्रैल से ही यह नियम प्रभावी हो जाएगा। सात निश्चय-3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव की ओर से संयुक्त पत्र सभी समाहर्ताओं को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्ण जानकारी के अभाव में जमीन रजिस्ट्री होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए निबंधन की प्रक्रिया को और जनोन्मुखी व पारदर्शी बना...
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