हिन्दुस्तान ब्यूरो, फरवरी 9 -- बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत 3014 निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति के मामले पोर्टल पर लंबित हैं। इसके साथ ही इनटेक कैपेसिटी (नामांकन के लिए सीटों की संख्या) नहीं भरने वाले 4602 निजी विद्यालयों पर कार्रवाई होगी। ऐसे सभी मामलों के 14 फरवरी तक निबटारे का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं। प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 25 जनवरी तक इनटेक कैपेसिटी अचूक रूप से भराने के आदेश दिये गये थे। इसके बाद भी 4602 निजी विद्यालयों की ओर से इनटेक कैपेसिटी नहीं भरे गये हैं। इसके मद्देनजर संबंधित प्राइवेट स्कूलों से स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्रवाई के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लि...
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