नैनीताल, जुलाई 29 -- नैनीताल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल की ओर से बिशप शॉ इंटर कॉलेज, तल्लीताल में नशे के दुष्प्रभाव विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्ष एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून मादक एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, व्यापार, बिक्री, परिवहन तथा उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से दूर रहना चाहिए। यह भी पढ़ें- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने...