सोनभद्र, दिसम्बर 3 -- सोनभद्र, संवाददाता। खान सुरक्षा निदेशालय वाराणसी ने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की 37 खदानों में खनन कार्य पर रोक लगा दिया है। खनन क्षेत्र में सुरक्षा कारणों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। निदेशालय ने सुरक्षात्मक कार्य कराने के बाद ही खनन कार्य करने के आदेश दिया है। खान सुरक्षा निदेशालय वाराणसी के इस आदेश से खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खान सुरक्षा निदेशालय वाराणसी क्षेत्र के निदेशक ने जिलाधिकारी को पत्र देकर अवगत कराया कि बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्थित पत्थर खदानों में निदेशालय के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। इस दौरान धात्विक खान विनियम 1961 का गंभीर उल्लंघनों के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) एवं 22अ (2) के तहत आदेश अधिसेचित किया गया है। कार्यवाही के लिए इसकी सूचना आपके कार्यालय को भी प्रदान ...
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