नोएडा, मार्च 19 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने तीन बिल्डर परियोजनाओं पर 5- 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बिना पंजीकरण परियोजनाओं का प्रचार- प्रसार किया जा रहा था। यह निर्णय रेरा की 198वीं बैठक में लिया गया। पिछले छह माह में 13 परियोजनाओं पर 63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि मैसर्स मैक्स एस्टेट की नोएडा स्थित परियोजना एस्टेट-105 और मैसर्स सोभा लिमिटेड की नोएडा स्थित सोभा रिवाना रिवाना का प्रचार-प्रसार रेरा में पंजीकरण किए बिना वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा था। वहीं, मैसर्स धनुषकोठी बिल्डर एवं डेवलपर की लखनऊ स्थित परियोजना अविकल्प एस्टेट में बिना पंजीकरण के बिक्री किए जाने का मामला सामने आया था। जांच म...