गुड़गांव, मई 3 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। जमीन लेकर प्लॉट नहीं देने के मामले में विचाराधीन एक याचिका में जिला अदालत ने विपुल लिमिटेड के निदेशक पुनीत बेरीवाला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल ने जारी किए हैं। महिला से धोखाधड़ी करने के आरोप में इस बिल्डर के खिलाफ पिछले साल जनवरी माह में थाना बादशाहपुर में मामला दर्ज हुआ था। गांव फाजिलपुर निवासी चमेली देवी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि साल 2005 में विपुल लिमिटेड के निदेशक पुनीत बेरीवाला ने उनकी करीब दो एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। इसको लेकर करार हुआ था कि प्रति एकड़ एक करोड़ छह लाख रुपये की दर से रुपये दिए जाएंगे। आरोपी के आग्रह पर शिकायतकर्ता और उसके भाई ने जमीन की एवज में मिले करीब सवा दो करोड़ रुपये की राशि से आरोपी की कंपनी के रि...