गाज़ियाबाद, जून 6 -- पीएनबी हाउसिंग लोन घोटाले में सुनवाई हुई अदालत में आरोपी की दोषमुक्ति अर्जी खारिजगाजियाबाद, संजीव वर्मा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े हाउसिंग लोन घोटाले में बिल्डर कंपनी श्री बालाजी हाई-टेक कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि. के निदेशक सचिन दत्ता को राहत नहीं मिली। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज (दोषमुक्ति) अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।सीबीआई के अनुसार, फ्लैट संख्या बी-1305 का फर्जी आवंटन दिखाकर महेंद्र सिंह के नाम 41.50 लाख रुपये का हाउसिंग लोन स्वीकृत कराया गया। इससे बैंक को करीब 44.95 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जांच में एक ही फ्लैट के लिए कई आवंटन पत्र जारी करने और जीडीए की स्वीकृति से अधिक मंजिल पर फ्लैट आवंटित करने के आरोप भी सामने आए। ...