बिलकिस बानो गैंगरेप के 2 दोषियों को राहत, SC ने जमानत दी; ट्रायल कोर्ट की शर्तें माननी होंगी
नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दो दोषियों को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें माननी होंगी। कोर्ट ने जमानत देने के लिए उनके 17 साल तक जेल में रहने का हवाला दिया। इससे पहले, कोर्ट ने इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 लोगों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था। इन 11 लोगों को 2008 में दोषी ठहराया गया था। उन पर आरोप था कि दंगों के दौरान (जिनमें 1000 लोग मारे गए थे) उन्होंने तीन महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, जिसकी काफी आलोचना हुई।गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.