गुमला, मई 20 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने बिरसमुनी देवी हत्या मामले में आरोपी धोधारा निवासी सुनीता उरांव को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 मई को होगी।यह मामला गुमला थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में 21 नवंबर 2021 को हुई । घटना के बाद मृतका के परिजनों ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन बिरसमुनी देवी घर में अकेली थीं। इसी दौरान आरोपी सुनीता उरांव वहां पहुंची और किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान सुनीता उरांव ने ब्लेड से हमला कर बिरसमुनी देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गई।घटना यह भी पढ़ें- प्रेमिका की हत्या मामले में आरोपी को जमानत नहीं के बाद आसपास के लोगों और प...