चंडीगढ़, अक्टूबर 3 -- हरियाणा सरकार ने पलूशन पर काबू पाने के लिए अपने NCR के जिलों में भी 1 अक्टूबर से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम लागू कर दिया है। इसके अनुसार, वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। फ्यूल स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरों या मैन्युअल जांच के जरिए सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। बिना पीयूसीसी वाली गाड़ियों को पास के सेंटर से सर्टिफिकेट बनवाने भेजा जाएगा। नियम नहीं मानने वालों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।PUCC की तुरंत करनी होगी जांच हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य के NCR जिलों में सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों और रिटेल आउटलेट्स को निर्देश दिया है कि वे गाड़ियों में फ्यूल भरने से पहले वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) की जांच सुनिश्चित करें। ये...