धनबाद, सितम्बर 10 -- धनबाद में अब बिना एनओसी के मीट-मछली की दुकानें नहीं चलेंगी। झारखंड के शहरी नगर निकाय क्षेत्र में अब अगर कोई व्यक्ति मांस की दुकान, मीट प्रोसेसिंग, स्टोरेज या बिक्री का काम करना चाहता है तो उसे नगर निगम से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की साफ-सफाई के नियम और बूचड़खाने के नियमों का पालन करना होगा। आवेदन के लिए 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस नगर निगम को देनी होगी। शहरी आवास व विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। मीट-मछली की दुकान, प्रोसेसिंग यूनिट, बिक्री और स्टॉरेज के लिए भी नगर निगम से एनओसी लेना अनिवार्य है। आवेदन के बाद नगरपालिका की एक निरीक्षण टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद ही एनओसी पर फैसला होगा।...