उरई, अप्रैल 9 -- उरई। संवाददाता भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। उक्त आदेश एआरटीओ द्वारा जारी किए गए हैं।वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा नेशनल इंफोमेटिव सेंटर के माध्यम से पीयूसीसी पोर्टल में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है, जिसके तहत 15 अप्रैल से बिना एचएसआरपी युक्त वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर यथाशीघ्र एचएसआरपी स्थापित करा लें, जिससे भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.