गाजियाबाद, अप्रैल 15 -- गाजियाबाद जिले के निजी स्कूल अब फीस बढ़ोतरी को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। स्कूलों की लूट को रोकने के लिए विभाग ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत स्कूलों को फीस बढ़ाने से दो महीने पहले शिक्षा विभाग को जानकारी देनी होगी। इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। जिले में दो हजार से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों का संचालन हो रहा है। इसमें करीब 1700 निजी स्कूल हैं। अधिकतर स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी और हर साल यूनिफॉर्म बदल देते हैं, जिससे अभिभावकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। स्कूलों की इसी मनमानी और लूट को रोकने के लिए शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब जिला शुल्क नियामक समिति स्कूलों की निगरानी करेगी। अब कोई भी स्कूल बिना बगैर सूचना के फीस नहीं बढ़ा पाएगा। 60 दिन पहले स्कूलों को पोर्टल पर इसकी जानकारी और का...