बक्सर, जुलाई 14 -- फैसला एचडीएफसी बैंक पर 25 हजार रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश दो महीनें में भुगतान नहीं करने पर 08% देना होगा ब्याज बक्सर, निज प्रतिनिधि।

उपभोक्ता आयोग का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बक्सर ने एचडीएफसी बैंक की सेवा में गंभीर त्रुटि पाते हुए ग्राहक के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को परिवादी को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर भुगतान नहीं होने पर उक्त राशि पर 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

शिकायत का विवरण परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि ब्रह्मपुर निवासी दिलीप कुमार पिता स्व. शंभू प्रसाद ने एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक से 60,839 का ऋण लिया था। ऋण समझौते के अनुसार उन्हें प्रतिमाह Rs.5,779 की ईएमआई जमा करनी थी। फ...