बिना वैध दस्तावेज के नेपाल जा रहे अमेरिकी नागरिक को दो वर्ष की सजा
सीतामढ़ी, अगस्त 15 -- सीतामढ़ी। बिना वैध दस्तावेज के भारत से नेपाल जाने के प्रयास के मामले में अदालत ने एक अमेरिकी नागरिक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (पुपरी) विवेक कुमार ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक क्रिस्टोफर जय चेउ को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार और सौरभ सोलंकी ने पक्ष रखा। दोषी अमेरिकी नागरिक कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। मामले के अनुसार, 28 अगस्त 2024 की सुबह भारत से जनकपुर (नेपाल) जा रही भारत-नेपाल मैत्री बस की भारत-नेपाल सीमा चेकपोस्ट पर एसएसबी जवान जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को रोका गया। पूछताछ के दौरान वह नेपाल यात्रा से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी ने बताया था कि वह दिल्ली से नेपाल की या...
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