धनबाद, जून 26 -- खरीफ मौसम में बीज, खाद और कीटनाशकों की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने आम सूचना जारी कर व्यवसायियों और आम नागरिकों को सचेत किया है।

बिना लाइसेंस के व्यापार विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद-बिक्री करना गैरकानूनी है और ऐसा करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी सूचना में कहा गया है कि खरीफ सीजन के दौरान धान के बीज, खाद और कीटनाशकों की मांग बढ़ने पर कई व्यापारी और सामान्य राशन दुकानदार बिना लाइसेंस के इनका कारोबार शुरू कर देते हैं। इससे नकली खाद, अमानक बीज तथा प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री और जमाखोरी की आशंका बढ़ जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

व्यापारियों के लिए निर्देश जिला कृषि कार्यालय ने सभी व्यवसायियों, व्यापार...