बिना लाइसेंस फल पकाने वाले उत्पाद बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
संभल, जून 26 -- जनपद में बिना वैध लाइसेंस के फल पकाने वाले उत्पादों के अवैध निर्माण, भंडारण, वितरण एवं व्यापार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने जनपद के सभी किसानों को सलाह दी है कि वे किसी भी परिस्थिति में ई-वाणिज्य (ऑनलाइन) माध्यम से कीटनाशकों की खरीद न करें। किसानों को आवश्यक कीटनाशक केवल जनपद के वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदने चाहिए। साथ ही फल पकाने वाले उत्पाद भी केवल वैध निर्माता अथवा विक्रेता से खरीदें और खरीदारी के समय बिल या कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें। यह भी पढ़ें- बिना लाइसेंस फल पकाने वाले उत्पाद बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई वहीं जनपद के समस्त कीटन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.