देवघर, दिसम्बर 23 -- देवघर, प्रतिनिधि। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत जिले में मीट एवं मुर्गा दुकानों के संचालन को लेकर खाद्य सुरक्षा कार्यालय ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं औषधि भवन, नया सदर अस्पताल कैंपस स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय की ओर से सभी मीट एवं मुर्गा दुकानदारों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के व्यवसाय करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश को जारी कर कहा है कि मीट एवं मुर्गा दुकान संचालन के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए दुकानदारों को पहले स्थानीय निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। बिन...