धनबाद, अगस्त 19 -- धनबाद। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से एक बार फिर कीटनाशक विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और वितरकों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध लाइसेंस के बिना कीटनाशकों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण करना अपराध है। प्रतिबंधित, कीटनाशक और अपंजीकृत कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और भंडारण दंडनीय है। विक्रेताओं को प्रत्येक कीटनाशक के लिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट रखने तथा सही लेबल, पैकिंग और लीफलेट के साथ ही उत्पाद बेचने का निर्देश दिया गया है। एक्सपायर हो चुके कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ जुर्माना और कारावास अथवा दोनों का प्रावधान हो सकता है।

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