उरई, जून 18 -- उरई। संवाददाता रेलवे स्टेशन पर खानपान की सामग्री बेचते वक्त नियमों का उल्लंघन करना कैंटीन संचालकों को भारी पड़ सकता है। बिना वर्दी व आई कार्ड के पंजीकृत वेंडरों द्वारा सामग्री बेचने पर संचालकों को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसएस व सीसीआई की संयुक्त टीम छापेमारी कर जांच पड़ताल करेगी। पिछले दिनों चेकिंग में टीटी टीम ने वेंडरों के पास से मिले फर्जी आई कार्ड के चलते कार्रवाई की जा रही है।उच्च श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन कैंटीन व रेलवे स्टाल हैं। यहां पर पंजीकृत कई वेंडर व कर्मचारी स्टेशन व ट्रेनों में बिना वर्दी व आई कार्ड के सामान बेचते हैं। यह भी पढ़ें- बिना यूनिफार्म व आई कार्ड के सामग्री बेचने पर पांच हजार ठाेंका जाएगा जुर्माना कई बाहरी लोग भी ...