बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज
कटिहार, मई 14 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में बिना प्रस्वीकृति संचालित निजी विद्यालयों पर अब शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे स्कूलों की सूची एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना मान्यता के स्कूल संचालन करने वालों के खिलाफ आरटीई एक्ट 2009 और बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जारी पत्र में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी भी निजी विद्यालय को सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जिले में कई निजी विद्यालय बिना आवश्...
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