बांदा, मई 15 -- पैलानी। तहसील क्षेत्र में कई विद्यालय बिना मान्यता लिए 1-5 तक संचालित है। वहीं स्कूल संचालक अवैध रूप से मनमानी फीस लेकर कमाई करने में जुटे हैं। बिना मान्यता स्कूल चलाना प्रतिबंधित है। इसमें एक लाख जुर्माना तथा फिर भी स्कूल चलाने से न मानने पर दस हजार रु रोजाना जुर्माना तथा स्कूल के बाहर बोर्ड न लगाकर स्कूल संचालित करना फीस वसूलना धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है। पैलानी कस्बे में ही कई स्कूल पैलानी डेरा में संचालित है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। नवागंतुक जिलाधिकारी वीरेंद्र, सोनू आदि ने बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि ऐसे स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए तथा इन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी आभा अग्रवाल का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।बिना म...