बिहारशरीफ, मई 22 -- बिना मान्यता के निजी स्कूल संचालन पर एक लाख जुर्माना विभाग ने मान्यता प्राप्त करने को 10 जून तक आवेदन करने का दिया मौका प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ व समग्र शिक्षा डीपीओ को भेजा पत्र जिले में तीन हजार स्कूलों में महज आठ सौ विद्यालय हैं निबंधित फोटो : स्कूल : बिहारशरीफ में विद्यालय से पढ़ाई कर घर लौटते बच्चे। (फाइल फोटो) बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के निजी स्कूल संचालन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। यह भी पढ़ें- बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजाबिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई शिक्षा विभाग बिना मान्यता प्राप्ति के निजी स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने को प्रतिबद्ध है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने डीईओ आनंद विजय व...