सीतामढ़ी, जून 14 -- सीतामढ़ी। जिले में बगैर मान्यता अथवा मान्यता अवधि समाप्त होने के बावजूद संचालित निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। एसएसए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को मुफ्त वअनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त किए बिना किसी भी विद्यालय का संचालन गैरकानूनी है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संस्था पर एक लाख तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा निर्धारित अवधि के बाद भी विद्यालय संचालन जारी रहने पर रोज 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में 805 निजी विद्यालयों ने किसी न किसी वर्ष मान्यता प्राप्त की थी...