बिना बीमा वाली गाड़ियों से हादसे पर मुआवजा क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का सरकारी योजना पर तीखा सवाल
नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल आर्थिक मदद देने की केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि अंतरिम मुआवजे की इस योजना का लाभ सिर्फ बीमा किए हुए वाहनों से जुड़े हादसों तक ही क्यों सीमित रखा गया है? बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाले हादसों के पीड़ितों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है? केंद्र सरकार की प्रस्तावित 'कंपनसेशन टू विक्टिम्स (इंटरिम रिलीफ) स्कीम, 2026' के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 1 लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- 'हमारे हाथ बंधे नहीं हैं! चुनाव में खेला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे'; भड़का SCयोजना का प्रचार करने का भी निर्देश...
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