उन्नाव, मई 4 -- उन्नाव। खरीफ सीजन 2026 से जनपद के किसानों को बिना फार्मर रजिस्ट्री के खाद नहीं दी जाएगी। गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों को निर्धारित दर पर एवं जोत के अनुसार संस्तुत उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सभी सहकारी एवं निजी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के किसी भी कृषक को खाद देय न होने की जानकारी दी। कहा खाद लेने के लिए कृषक के पास फॉर्मर रजिस्ट्री होनी अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- फार्मर रजिस्ट्री में वैशाली अव्वल,112 फीसदी उपलब्धि हासिल

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